मौलाना तौकीर के खिलाफ कोर्ट का गैरजमानती वारंट जारी, समन के बावजूद नहीं हुआ पेश

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बरेली में वर्ष 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आइएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने आदेश दिया कि मौलाना को गिरफ्तार कर 13 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाए।

उन्होंने समन तामील कराने में लापरवाही पर एसएसपी को प्रेमनगर के इंस्पेक्टर को दंडित करने का आदेश दिया। दंगे के अन्य आरोपित अमजद, आरिफ, निसार, अबरार, राजू व कौसर के विरुद्ध भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। पांच मार्च को न्यायालय ने मौलाना तौकीर रजा खां को दंगे का मास्टरमाइंड मानते हुए 11 मार्च को पेशी के आदेश दिए थे।

कोर्ट में पेश न होने पर मौलाना तौकीर के खिलाफ वारंट जारी

सोमवार (11 मार्च) को पेशी होनी थी, इससे एक दिन पहले रविवार को पुलिस ने खानापूर्ति की। इसमें रिपोर्ट लगाई कि मौलाना तौकीर के घर ताला पड़ा होने से समन तामील नहीं कराया जा सका। जबकि हकीकत में यह सही नहीं है। देखने पर सामने आया है कि मौलाना के घर पर कोई ताला नहीं लगा है। सोमवार को सामने आई तस्वीर में इसके प्रमाण मिले हैं। सोमवार को पेशी नहीं होने पर न्यायाधीश ने गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।