बरेली: घरेलु हिंसा मामले में निदा खान की कोर्ट से अपील; मुआवजा बढ़े!

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घरेलू हिंसा के मामले में निचली अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताने वाली आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने अब जिला जज की अदालत में फैसले को लेकर अपील दाखिल की है। उन्होंने और मुआवजे की दरकार जताई है। वहीं, उनके पति शीरान रजा खां ने भी अपील दायर की है।

निदा के वकील भुपेंद्र भड़ाना ने अपील में कहा कि तीन लाख रुपये का प्रतिकर दिलाने का आदेश काफी कम है। शीरान की ओर से अपने आने-जाने की सूचना देते हुए कोर्ट में हवाई जहाज के टिकट दाखिल किए गए हैं जो उनकी आर्थिक संपन्नता का साक्ष्य हैं। इसलिए एक मुश्त प्रतिकर 10 लाख होना चाहिए।

प्रतिमाह दी जाने वाली रकम भी 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार महीना किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि उसको स्त्रीधन की जगह उसकी कीमत या नया स्त्रीधन दिलाने का आदेश पारित होना न्यायहित में जरूरी है। अपील में शीरान रजा खां, उनके पिता उस्मान रजा खां, माता सिम्मी व इकान रजा खां को पक्षकार बनाया गया है।
शीरान की ओर से कहा गया है कि उनकी आय तय हुए बिना ही 15 हजार रुपये महीना देने का आदेश पारित करना कानूनन गलत है। कहा कि निदा खान को पहले से गुजारा भत्ते के मामले में वह 12 हजार रुपये प्रतिमाह अदा कर रहे हैं, जो जनवरी 2024 तक दिया जा चुका है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अब 23 फरवरी की तारीख तय की है।